अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम सिद्धार्थनगर द्वारा 16 फरवरी से से31 मार्च तक वसूली अभियान चलाया जा रहा है
राकेश दूबे (सहसम्पादक)
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ ने टर्मलोन मार्जिन मनी ब्याज रहित ऋण तथा शैक्षिक ऋण योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1996 से 2008 तक लाभान्वित किए गए ऋण ग्रहिताओं को अवगत कराया है कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वितरित किए गए टर्मलोन मार्जिन मनी ब्याज रहित ऋण तथा शैक्षिक ऋण की मूल धनराशि तथा ब्याज की धनराशि को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा माफी का कोई प्रावधान नहीं है। जो ग्रहित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग
से टर्मलोन ऋण प्राप्त किए हैं उन ऋण ग्रहिताओं को सचेत करते हुए कहा कि निगम मुख्यालय से दिनांक 4.1 .2021 द्वारा ऋण वसूली हेतु निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम सिद्धार्थनगर द्वारा 16 फरवरी से31 मार्च तक वसूली अभियान चलाया जा रहा है। निगम द्वारा लिए गये बकाया ऋणों को दिनांक 31.3 .2021 तक मूलधन राशि तथा ब्याज सहित समस्त बकाया ऋणोंकी धनराशि को कार्यालय जिला प्रबंध उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विकास भवन कार्यालय.सिद्धार्थनगर में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जमा कर दें।यदि किसी ग्रहिता द्वारा लिए गए ऋणों की मूल धनराशि तथा ब्याज के धनराज निर्धारित तिथि तक नहीं जमा की जाती है उस दशा में शासन के निर्देश के अनुपालन में ऋण ग्रहिताओं के विरुद्ध आर0सी हेतु संस्तुति की कार्यवाही कर दी जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व ऋण ग्रहिताओं का होगा।
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