Tuesday, 14 April 2020

फिर कोटेदार के ऊपर दर्ज हुआ 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा

तहसील डुमरियागंज अंतर्गत गरीबों के राशन वितरण मे अनियमितता करने पर बभनी माफी के कोटेदार श्रीमुजीबुल्लाह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवश्यक अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष डुमरियागंज ने कोटेदार को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया ।इससे पूर्व ग्राम कुड़ी और  ग्राम टडवा के कोटेदार को भी जेल भेजा जा चुका है। सभी कोटेदारों से अपील की गई है कि कोरोना महामारी के समय राशन सभी को उपलब्ध कराएं ।तहसील प्रशासन को कोई कोटेदार अवसर ना दें जिससे मुकदमा दर्ज करते हुए जेल न भेजा जाए।


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सिद्धार्थनगर की वत्सला ने गोरखपुर में किया जिले का नाम

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