सिद्धार्थनगर । थाना सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर पर डा0 आर0जी0 सिंह नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी तथा कमलेश उपाध्याय प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी उपस्थित थाना आकर एक कार्यालय पत्र प्रस्तुत किये जो मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया को प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिरक्षण एवं नोडल अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. तथा जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर उपजिलाधिकारी महोदय नौगढ के साथ दीप हास्पिटल एवं फ्रैक्चर क्लिनिक शिवाजीनगर जीजीआईसी रोड सिद्धार्थनगर की चेकिंग की गयी तो बिना वैध लाइसेंस के पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीन का संचालन एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय में नियुक्त डा0 सुरजीत यादव द्वारा सर्जरी करते हुए पाये जाने एवं हास्पिटल में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर का संचालन करते हुए पाये जाने पर उक्त चिकित्सालय को सील कर दिये जाने से संबंधित है । उक्त गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में प्राप्त कार्यालय पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 104/2020 धारा- 168, 420 भा.द.वि. , धारा- 26 ड्र्ग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट व धारा- 25 पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट तथा धारा- 14/15/16 इण्डियन मेडिकल कांउसिल एक्ट बनाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें प्रबंधक दीप हास्पिटल एवं फ्रैक्चर क्लिनिक शिवाजीनगर जीजीआईसी रोड सिद्धार्थनगर और डा0 सुरजीत यादव सर्जन संयुक्त जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर व अन्य लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है
हिन्दी दैनिक उमेश वाणी समाचार पत्र(सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश)
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