Thursday, 2 April 2020

अनुचित मूल्य और भीड भाड़ में दोष सिद्ध कूडी के कोटेदार पर 3/7 का मुकदमा पंजीकृत

डुमरियागंज : बार बार निर्दैश देने के बावजूद कोटेदार द्वारा लाइन आफ आर्डर का उलंघन करना भारी पड़ा। थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद 06 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। 
ग्राम पंचायत कुड़ी विकासखंड डुमरियागंज कोटेदार सर्वजीत द्वारा कोरोना जैसी महामारी के दौरान राशन कार्ड धारकों को यूनिट के हिसाब से कम राशन देने ,अधिक मूल्य देने लेने तथा भीड़-भाड़ लगाए जाने पर जांच में सिद्ध पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/ 7 के अंतर्गत  मुकदमा पंजीकृत थाना डुमरियागंज में करा दिया गया है। थानाध्यक्ष डुमरियागंज के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है ।कम से कम 6 माह के लिए कोटेदार को जेल भेजा जाएगा।तहसील डुमरियागंज अंतर्गत समस्त कोटेदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी कोटेदार मानक से कम राशन देगा या अधिक मूल्य देगा या भीड़-भाड़ लगवाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोटेदारों से अपील तहसील प्रशासन द्वारा की गई है कि कोरोना महामारी में खाद्यान्न संकट से निपटने में कोटेदार अहम भूमिका  निभाए तभी सच्ची गांव की सेवा है और अपना अमूल्य योगदान दें।


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