सिद्धार्थ नगर। जिलाधिकारी दीपक मीणा नी जानकारी देते हुए बताया है कि कोविड -19 के संदर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य है। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनपद के सभी अधिकारियों कर्मचारियों मीडिया प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि घर से निकल कर सार्वजनिक स्थलों पर जाने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य है। फेस कवर किसी भी साफ कपड़े से स्वयं ही बनाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध ना होने पर गमछा रुमाल दुपट्टा इत्यादि को फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने निर्देश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाता है तो उसके विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली का उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
हिन्दी दैनिक उमेश वाणी समाचार पत्र(सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश)
Thursday, 9 April 2020
चिकित्सकीय परामर्श से जिले में फेस कवर(मास्क) लगाना हुआ अनिवार्य
नगराध्यक्ष चमन आरा रइनी ने वार्ड-वार जाकर रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बाँधी - भाईचारा व सह-अस्तित्व का संदेश
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