राकेश दूबे सहसम्पादक
पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार या कार्यो हेतु नही किया जायेगा
सिद्धार्थनगर।त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके साथ ही वर्तमान में जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 31.03.2021 से 15.05.2021 तक धारा 144 द0प्र0सं0 का आदेश लागू किया गया है। निर्वाचन के दृष्टिगत उक्त के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार पुलिस निर्वाचन कार्यालय में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु एक हेल्पलाईन नम्बर 9670251351 तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ किया गया है। उक्त हेल्पलाईन नम्बर पर जनता का कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप अथवा कालिंग के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन तथा धारा 144 द0प्र0सं0 के उल्लंघन की सूचना दे सकता है तथा वीडियो या फोटो भेज सकता है। उक्त हेल्पलाइन नम्बर पर 03 शिफ्ट में 03 पुलिसकर्मी नियुक्त किये गये है, जो प्राप्त सूचनाओं को एक रजिस्टर में सूचीबद्ध करेंगे तथा उस पर कार्यवाही सम्बन्धित से सुनिश्चित करायेंगे। उक्त हेल्पलाईन नम्बर पर ड्यूटी में लगे कर्मचारीगण का विवरण - कम्प्यूटर आपरेटर हिमांशू प्रताप सिंह (प्रभारी हेल्पडेस्क) चुनाव सेल 16:00 बजे से 22:00 बजे तक व कांस्टेबल प्रेम नारायण प्रधान लिपिक शाखा 22:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक और हे0कां0 प्रेम चन्द कार्यालय अ0पु0अ0 प्रातः 08:00 बजे से 16:00 बजे तक रहेंगे।आदर्श आचार संहिता में कोई भी प्रत्याशी/व्यक्ति किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग की भावनाओ को आहत करने वाला कोई वक्तव्य अथवा कृत्य नही करेंगे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित आलोचना नही की जा सकती।मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक व धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार या कार्यो हेतु नही किया जायेगा। सभी उम्मीदवार या व्यक्ति किसी चुनाव में गड़बड़ी करना मतदाता को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य शराब इत्यादि को वितरण करने जैसे भ्रष्ट आचरण व अपराध नही करेंगे। किसी व्यक्ति के विचार,मत,कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने प्रदर्शन करके नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार का उपयोग झण्डा/बैनर लगाने का कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नही करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे तथा रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक कोई भी प्रचार सामग्री पर मुद्रण की संख्या व प्रकाशक का नाम अवश्य अंकित करेगा। चुनाव प्रचार के कारण किसी प्रकार से यातायात में बाधा न उत्पन्न हों। सभा, रैली, जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के नही करेंगे।कोई संगती समारोह या नाट्य अभिनय का आयोजन बिना अनुमति के नही करेंगे।कोई भी व्यक्ति किसी की भावना को आहत करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी, अफवाह, सोशल मीडिया पर पोस्ट नही करेगा। जनता के व्यक्ति आदर्श आचार संहिता तथा धारा 144 द0प्र0सं0 के उल्लंघन की सूचना तत्काल हेल्पलाईन नम्बर 9670251351 पर व्हाट्सएप या कालिंग के माध्यम से दें। कालर का नाम पता गोपनीय रखा जायेगा। उक्त सूचना यूपी-112 नम्बर पर काल करके अथवा मो0नं0 7570000100 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते है। धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, अन्य धारदार हथियार व विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेगा तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करना निषिद्ध होगा।
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