सिद्धार्थनगर। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद जिले के कुछ जगहों पर मुनाफाखोरों की चांदी हो गई थी इस बीच में कुछ जगहों पर कार्यवाही भी की गई है बावजूद रेट लिस्ट के लिए सस्पेंस बरकरार रहा ।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड -19 के दृष्टिगत जमाखोरी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए रेट सूची जारी किया गया है। इसके साथ ही समस्त व्यापारियों, प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि वह सामान की सूची के बोर्ड अपनी दुकान के आगे लगाएं ।अगर किसी ने तय शुदा रेट से अधिक मूल्य लेने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/5की 5-2000 दिनांक 14 मार्च 2020 के प्रस्तर 15 मे प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता अधिनियम संख्या 45 सन 1880 की धारा-188 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद कठोर कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय आदेश संख्या 1840 दिनांक 21 मार्च 2020 द्वारा गठित परिवर्तन टीम द्वारा मूल्यों की निगरानी भी की जाएगी। सूची मे दाल चीनी चावल गेहूं राजमा माचिस के डिब्बे सहित 20 वस्तुएं हैं। इसमें मटर के दाल के बारे में कोई सूची नहीं है जबकि अधिकांश जनता मटर की दाल ही खाती है।
हिन्दी दैनिक उमेश वाणी समाचार पत्र(सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश)
Sunday, 29 March 2020
जिलाधिकारी कार्यालय ने जारी किया आवश्यक समानों की रेट लिस्ट
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